GST परिषद ने इस व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। साथ ही सभी राज्य एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गये।
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने संवाददाताओं से कहा कि नियमों पर चर्चा पूरा कर GST व्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गयी है और सभी एक जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत हो गये हैं। इसाक का बयान काफी अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका राज्य नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं करेगाl हालांकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी आज की बैठक में शामिल हुए हैंl
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को GST परिषद की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सोना, कपड़ा और जूते समेत छह चीजों की कर दरें तय करना थाl GST परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया थाl
ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार नयी GST व्यवस्था का उसके वर्तमान स्वरूप में समर्थन नहीं करेगी, वर्तमान स्वरूप में यह हर वर्ग खासकर असंगठित क्षेत्र के अनुकूल नहीं है। केंद्र को उसे सुधारना होगा, हमें कुछ उत्पादों पर कर की दरें कम करने के लिए संघर्ष जारी रखना होगाl उनकी सरकार उसे समाज के सभी वर्गों के लिए उपयुक्त बनाने के वास्ते उसमें बदलाव करने की मांग करते हुए जेटली को पत्र लिखेगीl
GST के बदलाव संबंधी मसौदा विधान में व्यवस्था है कि GST लागू होने से पहले कंपनी द्वारा अपने बकाये स्टॉक पर भुगतान किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 40 प्रतिशत के लिये केन्द्रीय GST क्रेडिट का दावा कर सकती हैl कई डीलर चीजें खरीदकर उसका भंडार जमा करने के बजाय देखो और इंतजार करों की नीति पर चल रहे हैंl
बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 500 रुपए से कम दाम वाले फुटवेयर पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सभी तरह के बिस्किट्स को 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। GST के तहत गोल्ड पर 3% टैक्स लगाया जाएगा, इस पर अभी 2% से 2.5% टैक्स लगता है। कॉटन फैब्रिक/यार्न पर GST के तहत 5% टैक्स लगाया जाएगा, अभी इस पर टैक्स 0% है। रेडीमेड गारमेंट पर 12% टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन एक हजार रुपए से कम के गारमेंट पर 5% GSTलगाया जाएगा।
तेंदू पत्ता/बीड़ी पर अभी 20% टैक्स लगता है। अब तेंदू पत्ता पर 18% और बीड़ी पर 28% टैक्स लगाया जाएगा, इस पर कोई सेस नहीं लगेगा। अभी बिस्किट पर 12% से लेकर 20.5% टैक्स लगता है। GST के तहत सभी तरह के बिस्किट पर 18% टैक्स लगेगा। जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।
GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लागू किया जा रहा है, ये ऐसा टैक्स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होगा। इससे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (CST), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे। सरल शब्दों में GST पूरे देश के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा।
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